रेपिस्ट BJP विधायक को 25 साल की सजा:सजा कम करने के लिए गिड़गिड़ाया, नाबालिग से की थी दरिंदगी; जुर्माने के 10 लाख पीड़ित को मिलेंगे

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सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से BJP विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से रेप केस में 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब उसकी विधायकी भी जाना तय है। इससे पहले शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में विधायक को कोर्ट लाया गया था। विधायक ने बच्चों की पढ़ाई का हवाला देकर कोर्ट से कम सजा की अपील की थी। वह कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाया।

मंगलवार को 9 साल पुराने नाबालिग से रेप में MP/MLA कोर्ट ने विधायक को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने विधायक को पॉ

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सोनभद्र की MP/MLA कोर्ट में विधायक रामदुलार गोंड को आज सजा सुनाई जानी है।

300 से ज्यादा बार हुई थी सुनवाई
4 नवंबर, 2014 को नाबालिग लड़की से रामदुलार गोंड ने रेप किया था। इस मामले में 9 साल में 300 से ज्यादा बार सुनवाई हुई। विधायक पर रेप का आरोप तब लगा था, जब वह प्रधानपति थे। उस दौरान रामदुलार की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वह जमानत पर बाहर आ गए। पहले मामला पॉक्सो कोर्ट में था। 2022 में विधायक बनने के बाद यह मामला MP/MLA कोर्ट में शिफ्ट हो गया था।

MP/MLA कोर्ट में पिछले महीने 8 नवंबर को दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। 12 दिसंबर को कोर्ट ने विधायक को दोषी करार दिया। इसके साथ ही कोर्ट के निर्देश पर रामदुलार गोंड को गिरफ्तार कर लिया गया था।

पीड़ित परिवार से की 40 लाख रुपए की पेशकश
पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि विधायक बनने के बाद विधायक ने 40 लाख रुपए की पेशकश की थी। रामदुलार गोंड बयान बदलवाने और केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। यहां तक कि बहन की ससुराल जाकर समझौते के लिए धमकी दी गई।

क्सो, 376 और 201 धारा के तहत दोषी माना था।

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