Relief to Muslim employees in Ramadan रमजान के महीने मे मुस्लिम कर्मचारियों को राहत, अब एक घंटा पहले कार्यालय छोड़ने की रहेगी अनुमति

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रायपुर/ब्लैकआउट न्यूज़ -Relief to Muslim employees in Ramadan रमजान मे मुस्लिम कर्मचारियों/अधिकारीयों को एक घंटा पहले कार्यालय छोड़ने सम्बंधित आदेश जारी किये गए है छत्तीसगढ़ अल्प संख्यक आयोग ने इस सम्बन्ध मे आदेश जारी कर सभी जिला कलेक्टरों को इसके परिपालन का निर्देश दिया है.

Relief to Muslim employees in Ramadan

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छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय डी.के. भवन रायपुर के आदेश क्रमांक 309/2000/ सा.प्र.वि. रायपुर दिनांक 02/12/2000 के अनुसार राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के शासकीय, अर्द्धशासकीय, कार्यालयों एवं संस्थाओं में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान माह में रोजे प्रारंभ होने के दिनांक से रोजे समाप्त होने के दिनांक (रमजान माह की समाप्ति) तक कार्यालय समय समाप्त हाने के एक घंटा पूर्व कार्यालय छोडने की अनुमति प्रदान किये जाने के आदेश जारी किया गया है, तथा यह आदेश प्रतिवर्ष रमजान माह में लागू रहने संबंधित निर्देश प्रदान किया गया है।

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पत्र मे कलेक्टरो को निर्देशित किया गया है की आदेश के परिपालन में आपके कार्यक्षेत्र में आने वाले कार्यालय को उक्त निर्देश का पालन करते हुए मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान माह में रोजे प्रारंभ होने के दिनांक से रोजे समाप्त होने के दिनांक (रमजान माह की समाप्ति) तक कार्यालय समय समाप्त हाने के एक घंटा पूर्व कार्यालय छोडने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु निर्देर्शित करने का कष्ट करेंगे।

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