मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म (रेप) का मामला सामने आया है। नाबालिग की शिकायत पर आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर धारा 342, 376, 376 (2 N), 294, 323, 506 भारतीय दंड विधान एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो एक्ट) का अपराध पंजीबद्ध किया है।
थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अरविंद जैन ने बताया कि 3 मार्च को 17 वर्षीय नाबालिग सोनम (परिवर्तित नाम) द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि जितेंद्र राठौर 23 वर्ष निवासी ग्राम हर्री द्वारा दोस्ती कर शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। जिस पर कोतवाली निरीक्षक के निर्देशन में महिला उप निरीक्षक दयावती मरावी द्वारा नाबालिग बालिका की बयान और रिपोर्ट पर धारा 342, 376, 376 (2 N), 294, 323, 506 भारतीय दंड विधान एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) का अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र राठौर को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है।