कोट्टायम: ragging in nursing college केरल के कोट्टायम में स्थित सरकारी नर्सिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्रों की रैगिंग करने के आरोप में थर्ड ईयर के पांच छात्रों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि संस्थान में करीब तीन महीने से जारी रैगिंग से तंग आकर फर्स्ट ईयर के तीन छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया. शिकायत के अनुसार, रैगिंग पिछले साल नवंबर में शुरू हुई थी.
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नंगा खड़ा रहने को किया मजबूर
शिकायत में छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें नग्न अवस्था में खड़े रहने के लिए मजबूर किया गया और वेटलिफ्टिंग के लिए बने डंबल का इस्तेमाल कर उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया. अन्य आरोपों में दिशा सूचक यंत्र (कंपास) और इसी तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल कर उन्हें घायल करना और घावों पर लोशन लगाना शामिल है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि सीनियर छात्र नियमित रूप से रविवार को जूनियर छात्रों से शराब खरीदने के लिए पैसे ऐंठते थे.
ragging in nursing collegeप्राइवेट पार्ट में डंबल लटकाए

इसके अलावा सीनियर अक्सर उनके साथ मारपीट करते थे. शिकायत के अनुसार, उत्पीड़न को और अधिक सहन न कर पाने के कारण, तीन छात्रों ने आखिरकार कोट्टायम गांधीनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के कारण छात्रों को निलंबित कर दिया गया और रैगिंग विरोधी अधिनियम के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई. पुलिस के अनुसार, फर्स्ट ईयर के छात्रों को नग्न अवस्था में खड़े रहने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उनके सीनियर्स ने उनके प्राइवेट पार्ट में डंबल लटकाए. पीड़ितों को ज्योमेट्री बॉक्स से कंपास सहित नुकीली वस्तुओं से भी घायल किया गया.
घावों पर छिड़का जलन करने वाला लोशन ragging in nursing college
सीनियर की क्रूरता यहीं नहीं रुकी, उनके घावों पर लोशन लगाया गया, जिससे दर्द हुआ. जब पीड़ित दर्द से चिल्लाए, तो लोशन को जबरन उनके मुंह में डाल दिया गया. सीनियर्स ने वीडियो बनाया तथा जूनियरों को धमकी दी कि यदि उन्होंने दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने का साहस किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा. सभी पांचों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और बुधवार दोपहर तक उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की उम्मीद है।
गिरफ्तार छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 118(1), 308(2), 351(1) और केरल रैगिंग निषेध अधिनियम (Kerala Prohibition of Ragging Act) की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया.