कोरबा : पानी निकासी को लेकर उपजे विवाद पर डंडा से पड़ोसी की पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के पीठासीन अधिकारी वेन्सेस्लास टोप्पो द्वारा आरोपी जसपाल सिंह कंवर को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा तथा दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उसी समय संतराम के आने पर जसपाल ने उसे जमीन में पटक दिया तथा बाड़ी में रखे लकड़ी के डंडा को उठाकर संतराम की जबरदस्त पिटाई कर दी। घटना में सिर में चोट लगने से खून निकलने लगा। इस बीच जसपाल का बाई रतनसिंह कंवर द्वारा वहां आ गया और बीच बचाव करते हुए घायल संतराम को बांकीमोंगरा अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मामले की रिपोर्ट मृतक की पत्नी परमिला बाई ने थाना बांकीमोंगरा दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित जसपाल सिंह कवर के विरूद्ध धारा 294, 506 बी तथा 323 व 302 कायम कर विवेचना में लिया और आरोपित को गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कटघोरा के समक्ष प्रस्तुत किया।
अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक अशोक कुमार आनंद ने बताया कि न्यायालय द्वारा आरोपित के विरुद्ध आरोप तय कर विचारण किया। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परमिला बाई, सुदमसाय तथा अंजली यादव के बयान के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाए जाने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के पीठासीन अधिकारी वेंसेस्लास टोप्पो द्वारा आरोपित जसपाल सिंह कंवर को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा तथा दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं न्यायालय द्वारा आरोपित को 294 तथा 506 बी में दोषमुक्त कर दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन पक्ष को न्यायालय के समक्ष रखने का कार्य अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक अशोक कुमार आनंद ने की। इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा मृतक संतराम यादव की पत्नी को क्षतिपूर्ति राशि देने का भी निर्णय लिया गया।