कोरबा। Korba Court decision न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) कोरबा, पीठासीन अधिकारी डॉ ममता भोजवानी के द्वारा विवाह का झांसा देकर नाबालिग पीड़िता का बलात अपहरण कर उसके साथ बलात्कार एवं दैहिक शोषण किए जाने संबंध में अभियुक्त विरेन्द्र यादव उर्फ ननका पिता महेश राम यादव, निवासी यादव मोहल्ला खरमोरा जिला कोरबा को मामला दोषसिद्ध ना होने की वजह से सत्र प्रकरण क्रमांक 34/2024 धारा 363, 376 (2) (एन) भादवि एवं 3-4 पाक्सो एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किया गया है।
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्यामल मल्लिक के द्वारा पैरवी किया गया।
Korba Court decision

अभियोजन के मुताबिक घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़िता के पिता के द्वारा थाना सिटी कोतवाली कोरबा में दिनांक 20/06/2024 को शिकायत दर्ज कराया गया था कि दिनांक 18/06/2024 को पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ छत्तीसगढ़ी पिक्चर देखने टॉकिज गई हुई थी। जहां से आरोपी के द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने मोटर सायकल में बिठाकर खरमोरा के स्कूल में ले गया तथा विवाह का झांसा देकर पीड़िता के साथ उसके इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध स्थापित किया।
इसके बाद आरोपी विरेंद्र यादव उर्फ ननका पीड़िता को अपने मोटर सायकल में बिठाकर धरमजयगढ़ अपने दोस्त के यहां लेकर चला गया और वहां पीड़िता के साथ 2 दिनों तक रुकने के बाद पीड़िता को यह आश्वासन देकर कि वह अपने घर जाकर अपने माता से विवाह की बात करके आता हूं कहकर चला गया।
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पीड़िता के द्वारा आरोपी को बार बार फोन करने से उसका फोन बंद पाया गया तब पीड़िता बस में बैठकर धरमजयगढ़ से दिनांक 21/06/2024 को कोरबा वापस आकर कोतवाली कोरबा में आरोपी विरेंद्र यादव उर्फ ननका के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराया गया। थाना कोतवाली कोरबा के द्वारा आरोपी को दिनांक 23/06/2024 को गिरफ्तार कर जेल अभिरक्षा में जिला जेल कोरबा में भेजा गया।
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प्रकरण में साक्षियों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण के पश्चात अभियुक्त पर दोषसिद्ध ना होने की वजह से न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) कोरबा, पीठासीन अधिकारी : डॉ ममता भोजवानी के द्वारा दिनांक 18/09/2024 को अभियुक्त विरेंद्र यादव उर्फ ननका को दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक श्री अरुण कुमार ध्रुव एवं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामल मल्लिक के द्वारा पैरवी किया गया।