जयपुर कोर्ट का फैसला, गर्भवती से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल कैद

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गर्भवती विवाहिता से दुष्कर्म के अभियुक्त परमजीत सिंह पंवार को जयपुर मेट्रो-प्रथम की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष कोर्ट ने 10 साल की कैद व 6000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

कोर्ट की जज आशा चौधरी ने फैसले में कहा कि अभियुक्त ने गर्भवती महिला से जबरन दुष्कर्म कर उसे जीवन भर की मानसिक क्षति पहुंचाई है. मामले के अनुसार, पीड़िता ने 27 जून, 2020 को वीकेआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उसका पति ठेकेदार के साथ किशनगढ़ गया था. वह घर पर अकेली थी. तभी उसके पति का जान-पहचान वाला आरोपी वहां आया और उससे जबरदस्ती कर हाथ-पैर बांध दिए. इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि वह खुद के गर्भवती होने की बात भी कहती रही.

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इधर दुष्कर्म के मामले में फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार

विद्याधर नगर इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वाटड चल रहे 25 हजार रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद तनवीर उर्फ तुषार यूपी के गाजियाबाद स्थित महाराजपुर का रहने वाला है. थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने बताया कि कुछ समय पहले राजन बीका नाम के आरोपी ने दो नाबालिग किशोरियों का अपहरण कर यूपी ले गया. पुलिस टीम ने दोनों बच्चियों को दस्तयाब करके मुख्य आरोपी को पकड़ लिया था.

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