स्वास्थ्य विभाग ने होम्योपैथिक क्लीनिक को किया सील:नोटिस के बाद भी बिना लाइसेंस के किया जा रहा था संचालित

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स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुर्ग में संचालित एक होम्योपैथिक क्लीनिक को सील किया है। बताया जा रहा है कि यह क्लीनिक बिना लाइसेंस के चल रहा था। नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ अनिल शुक्ला ने इसके लिए नोटिस भी जारी किया था। इसके बाद भी जब क्लीनिक बंद नहीं किया गया, तो उसे सील करने की कार्रवाई की गई।

स्वास्थ्य विभाग दुर्ग से मिली जानकारी के मुताबिक, गंजपारा दुर्ग में डॉ प्रणय जैन होम्योपैथिक क्लीनिक का संचालन कर रहे थे। उनके पास इसके लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं था। इसकी जानकारी होते ही नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ अनिल शुक्ला ने इसकी जांच की। जांच के दौरान संचालक उन्हें कोई वैध लाइसेंस नहीं दे पाया।

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लाइसेंस न मिलने पर डॉ शुक्ला ने डॉ प्रणय जैन को नोटिस जारी किया कि जब तक उनके पास क्लीनिक संचालन के लिए कोई वैध लाइसेंस न मिल जाए, वो इसका संचालन न करें। इसके बाद भी डॉ जैन ने क्लीनिक का संचालन जारी रखा। इसके बाद नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने यहां औचक निरीक्षण किया। इसमें उन्हें क्लीनिक खुला मिला।

तीन दिन के भीतर मांगा जवाब

डॉ. शुक्ला के मुताबिक उन्होंने क्लीनिक संचालक डॉ. प्रणय जैन को नोटिस जारी किया है। उनके द्वारा नर्सिंग होम एक्ट 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। नोटिस में संचालक को निर्देश दिया गया है कि वो तीन दिन के भीतर क्लीनिक संचालन के लिए अनिवार्य दस्तावेजों को पेश करें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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