नई दिल्ली: ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए एक कोर्ट में नई शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई शिकायत PMLA की धारा 50 के तहत ED द्वारा AAP के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को भेजे गए समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने से संबंधित है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की है।
केजरीवल ने ED के समन को बताया था अवैध
ED ने इससे पहले एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में केजरीवाल को जारी किए गए पहले 3 समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। ACMM मल्होत्रा की कोर्ट ने इस मामले (समन संख्या 1 से 3 के संबंध में) को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। केजरीवाल ने ED के इन सभी 8 समन को ‘अवैध’ बताया था और पिछली बार ED को सूचित किया था कि उनसे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ की जा सकती है।
‘हमने कुछ भी गलत नहीं किया है’
केजरीवाल ने 4 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ‘हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और न ही हम छिपने की कोशिश कर रहे हैं।’ ED ने IPC की धारा 174 के साथ PMLA की धारा 63 (4) के अलावा अन्य धाराओं के तहत नई शिकायत दर्ज कराई है। PMLA की यह धारा जानबूझकर किसी भी निर्देश की अवज्ञा करने से संबंधित हैं। इसी तरह की कार्रवाई ED ने जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी की थी। रांची की एक कोर्ट ने सोरेन को प्रथम दृष्टया एजेंसी द्वारा जारी नोटिस की अवहेलना का दोषी ठहराया और उन्हें 3 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा।