बिलासपुर। CG High Court breaking छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 पर लगी रोक हटा दी है। यह मामला तब शुरू हुआ जब डीजीपी ने गृह विभाग के अवर सचिव को पत्र लिखकर पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में छूट देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को मंजूरी मिलने पर बेदाराम टंडन ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लगा दी थी। अब यह रोक हटा दी गई है।
CG High Court breaking
बुधवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में हुई। सुनवाई के बाद बेंच ने अपने निर्णय में पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया, जबकि शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों और नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्यरत जवानों के बच्चों को छूट देने का फैसला किया है। कोर्ट ने इसे आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना, जिससे सामान्य पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए छूट का लाभ असंवैधानिक माना गया। अब भर्ती प्रक्रिया फिजिकल टेस्ट के बाद आगे बढ़ेगी।
जाने किस जिले में कितने पदों पर होंगी भर्ती CG High Court breaking
5967 पदों पर भर्तियों को लेकर प्रथम चरण अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन होना है। इसके लिए रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सूरजपुर, जगदलपुर एवं कोण्डागांव स्थान तय किया गया है।
इन पदों पर हो रही भर्ती CG High Court breaking
आरक्षक जीडी : 5110 पद
वाहन चालक : 235 पद
ट्रेड्समैन : 623 पद
जिलेवार पदों की संख्या
रायपुर : 559
दुर्ग : 332
जांजगीर-चांपा : 28
रायगढ़ : 124
मुंगेली : 139
बिलासपुर : 168
मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी : 228
राजनांदगांव : 160
कोरबा : 177
बलरामपुर – रामानुजगंज : 259
बस्तर : 365
नारायणपुर : 477
सुकमा : 139
बीजापुर : 390
कुल पदों की संख्या : 5967