Biranpur massacre रायपुर. बेमेतरा जिले के बिरनपुर हत्याकांड(Biranpur massacre) की CBI ने जांच शुरू कर दी है. एक युवक की हत्या के मामले से संबंधित आरोपों पर सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त अनुरोध और आगे डीओपीटी भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर 12 आरोपियों के विरुद्ध 26 अप्रैल को फिर से मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर 12 व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 एवं 120-बी के तहत, साजा पुलिस स्टेशन, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में पूर्व में दर्ज प्राथमिकी संख्या 87/2023, दिनांक 08.04.2023 की जांच को अपने हाथों में लिया है.
Biranpur massacre

आरोप है कि एक गांव के कक्षा 07-08 में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, तभी कबाड़ी की दुकान पर काम करने वाले एक समुदाय के लड़कों ने उनकी पिटाई कर दी. इस मामले को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई थी. यह भी आरोप है कि जब पीड़ित अपने दोस्तों के साथ दोपहर में उक्त समुदाय के क्षेत्र में गया, तो उस समुदाय के लोगों ने छत से पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित के सिर में चोटें आईं और वह नीचे गिर पड़ा. इसके बाद उक्त 12 आरोपियों एवं अन्य लोगों ने कथित तौर पर तेज चाकू/घातक हथियारों से पीड़ित की हत्या कर दी. अपनी जांच के दौरान स्थानीय पुलिस को प्राथमिकी में नामित उक्त 12 आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक सबूत मिले एवं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
बाद में स्थानीय पुलिस ने सक्षम अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया. वर्तमान में सभी आरोपपत्रित आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत मामले की आगे की जांच के लिए जारी रखा गया एवं इसकी जांच सीबीआई ने अब अपने हाथों में ले लिया है.
ये हैं आरोपियों के नाम
- नवाब खान, शक्तिघाट बिरनपुर
- जलील खान, शक्तिघाट बिरनपुर
- बसीर खान, शक्तिघाट बिरनपुर
- मुख्तार मोहम्मद, शक्तिघाट बिरनपुर
- सरिक मोहम्मद, शक्तिघाट बिरनपुर
- अब्दुल खान, शक्तिघाट बिरनपुर
- अकबर खान, शक्तिघाट बिरनपुर
- मोहम्मद जनाब, शक्तिघाट बिरनपुर
- अयुब खान, शक्तिघाट बिरनपुर
- निजामुद्दीन, शक्तिघाट बिरनपुर
- रसीद खान, शक्तिघाट बिरनपुर
- कल्लू खान, शक्तिघाट बिरनपुर





