कोरबा/ब्लैकआउट न्यूज़ -Check bounce case दिनांक 24/12/22 को न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री बृजेश राय के न्यायालय से चेक बाउंस के मामले में *रूढ़मल अग्रवाल वि. मोहनलाल अग्रवाल* आरोपी मोहनलाल को दो करोड़ रुपए के अर्थदंड एवं 2 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया था।
Check bounce case
उक्त मामले में आरोपी ने जिला सत्र न्यायाधीश में अपील की गई थी, आज अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) कोरबा के न्यायालय ने अपील निराकृत करते हुए विचारण न्यायालय का फैसला यथावत रखा है जिसके अनुसार आरोपी मोहनलाल को 2 करोड़ रूपए अर्थदंड और 2 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किए गए विचारण न्यायालय के फैसले को यथावत रखा गया है।
Check bounce case
आज आरोपी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण आरोपी को 22/02/24 को JMFC के न्यायालय में समर्पण करने का आदेश दिया गया है। उक्त तिथि को आरोपी के विचारण न्यायालय में उपस्थित नही होने पर आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है।उक्त मामले में परिवादी/ उत्तरवादी रूढ़मल अग्रवाल की ओर से श्री नितेश अग्रवाल अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई हैं।