रायपुर. एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा बीस हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार की गई महिला थाना प्रभारी वेदमति दरियो का जमानत आवेदन विशेष न्यायालय ने खारिज कर दिया. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया कि केस डायरी के अवलोकन से आर्थिक अपराध होना प्रथम दृष्या दर्शित है. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आवेदिका की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है.रायपुर. एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा बीस हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार की गई महिला थाना प्रभारी वेदमति दरियो का जमानत आवेदन विशेष न्यायालय ने खारिज कर दिया. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया कि केस डायरी के अवलोकन से आर्थिक अपराध होना प्रथम दृष्या दर्शित है. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आवेदिका की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है.
विशेष न्यायाधीश (भ्र.नि.अधि.) एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की अदालत में उनकी जमानत आवेदन पर मंगलवार को सुनवाई की गई. आवेदिका की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन में कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है. आरोपित अपराध में आवेदिका की कोई भूमिका नहीं है. आवेदिका
शासकीय कर्मचारी और छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी है, जिसके फरार होने की संभावना नहीं है. आवेदिका जमानत दिए जाने पर न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने तैयार है. अतः निवेदन है कि जमानत का लाभ प्रदान किया जाए.




