पोंड़ी उपरोड़ा/ब्लैकआउट न्यूज़- बुधवार 12 /04/23को ग्राम पंचायत सलिहाभंडा ग्राम मनहोरा में बाल विवाह की सूचना मिलते ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी दयादास महंत के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग के एकीकृत बाल विकास परियोजना पोंड़ी उपरोड़ा से परियोजना अधिकारी श्रीमती निशा कंवर के निर्देशन में विभागीय टीम सक्रिय होकर चाइल्ड लाइन पोंड़ी उपरोड़ा एवं थाना बांगो से पुलिस विभाग के समन्वय से मौके पर अपनी उपस्थिति दी गई जहां बालिका के अंक सूची के अनुसार पाया गया कि बालिका की उम्र 13 वर्ष 8 माह पाई गई।
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उम्र का सत्यापन होते ही विभाग द्वारा मौके पर उपस्थित बालिका के अभिभावक गण को बाल विवाह की जानकारी देते हुए समझाईश दी गई जिसे पालकगण द्वारा स्वीकार कर बाल विवाह न करवाने का शपथ पत्र दिया गया एवं सभी के समेकित प्रयास से पुनःएक बाल विवाह पर रोक लगी। ज्ञात हो कि शासन द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 साल से कम आयु की बालिका एवं 21 साल से कम आयु के बालक का विवाह गैर कानूनी घोषित किया गया है ।किसी भी व्यक्ति के बाल विवाह में शमिल होने पर क़ानून द्वारा सज़ा का प्रावधान निर्धारित किया गया है।
मौके पर विभाग से सेक्टर सुपरवाइजर श्रीमती सीमा ठाकुर, पुलिस थाना से निर्मला सिंह चाइल्ड लाइन से केन्द्र समन्वयक गणेश जायसवाल,सरपंच सोभारन सिंह श्याम , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के वॉलेंटियर भी उपस्थित रहे एवं बालिका के अभिभावकगण आदि उपस्थित रहे
मो जुबैर खान ब्लैकआउट न्यूज़