देश भर के मुस्लिम संगठनों ने की CAA की निंदा, जारी बयान में कही ये बातें

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नई दिल्ली: देश भर के तमाम मुस्लिम संगठनों ने सीएए लागू होने के बाद एक बयान जारी किया है। इस बयान के जरिए सभी संगठनों ने इस कानून को लागू किए जाने की निंदा की है। इसके साथ ही एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ‘संगठन समानता और न्याय के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करने वाले भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ हम अपना एकीकृत रुख व्यक्त करने के लिए यह संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी कर रहे हैं। हम आम चुनाव की घोषणा से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 को लागू करने की कड़ी निंदा करते हैं।’

सामाजिक ताने-बाने को खतरे में डालता है

इसमें आगे लिखा है कि ‘यह अधिनियम ऐसे प्रावधानों का परिचय देता है जो भारतीय संविधान में निहित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता के सामान्य सिद्धांतों का प्रतीक है और धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच अनुचित भेदभाव को रोकता है। यह अधिनियम मुसलमानों को धार्मिक संबद्धता के आधार पर चुनिंदा नागरिकता प्रदान करके भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता और धर्मनिरपेक्षता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का उल्लेख करने से बचता है; इस प्रकार कानून के तहत समान व्यवहार के सिद्धांत को कमजोर किया जा रहा है। यह भेदभावपूर्ण कानून देश के सामाजिक ताने-बाने को खतरे में डालता है, जिससे समावेशिता और विविधता के मूलभूत सिद्धांत नष्ट हो जाते हैं।’

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लागू करने के लिए चुना गया समय संदिग्ध

प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि ‘भारतीय संसद द्वारा नागरिक संशोधन विधेयक की मंजूरी ने देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया और मुसलमानों और समाज के अन्य वर्गों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने भारत के संविधान की रक्षा के लिए तत्काल जिम्मेदारी महसूस की। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए चुना गया समय भी संदिग्ध है और संकीर्ण सोच वाले राजनीतिक हितों के लिए समाज में धार्मिक विभाजन पैदा करने के स्पष्ट राजनीतिक मकसद को दर्शाता है। हमारा मानना ​​है कि नागरिकता धर्म, जाति या पंथ के बावजूद समानता के सिद्धांतों के आधार पर दी जानी चाहिए। अधिनियम के प्रावधान सीधे तौर पर इन सिद्धांतों का खंडन करते हैं और हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरे में डालते हैं। हम सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को निरस्त करने और भारतीय संविधान में निहित समावेशिता और समानता के मूल्यों को बनाए रखने का आग्रह करते हैं।’

इन संगठनों ने जारी किया बयान

इसमें जमीतुल उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी, जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी, जमीयत अहले हदीस हिंद के अध्यक्ष मौलाना असगर इमाम मेहदी सलाफी और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. जफरुल-इस्लाम खान सहित कई अन्य संगठनों के लोग भी शामिल रहे।

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