जांजगीर चांपा. Life imprisonment to murder accused हत्या के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी सुनाया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने सुनाया.बता दें कि 15 फरवरी 2022 को बलौदा थाना के भिलाई गांव में राजेश देवांगन की हत्या हुई थी.

Life imprisonment to murder accused
अवैध संबंध को छुपाने युवती ने रिश्तेदार के साथ वारदात को अंजाम दिया था. आज इस मामले में हत्या करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.आरोपी रेशमा और रिश्तेदार रथ राम ने मिलकर राजेश देवांगन की हत्या की थी. बताया जा रहा कि राजेश देवांगन और रेशमा के बीच अवैध संबंध था. राजेश रेशमा को रोज मिलने बुलाता था और नहीं आने पर रेशमा के परिजनों को बताने की धमकी देता था. राजेश की प्रताड़ना से तंग आकर रेशमा ने रिश्तेदार रथ राम के साथ मिलकर टंगिया से मारकर राजेश की हत्या की थी.