कोरबा/ब्लैकआउट न्यूज़-जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संजीव कुमार झा की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के विषय में राजनीतिक दलों की उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई। उन्होंने जिले में आगामी निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में उपस्थित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रदीप साहू, निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, स्वीप की नोडल अधिकारी श्रीमती साधना खरे सहित कमेटी के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
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कलेक्टर श्री संजीव झा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 01 अक्टूबर 2023 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है।
इस संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निम्न बिंदुओं के आधार पर युक्तियुक्तकरण किया जाना है- बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई बसाहट के कारण अनुभागों का नए सिरे से सीमांकन एवं नामांकन करना, अनुभागों का युक्तियुक्तकरण एवं मतदान केंद्र के वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन इस प्रकार करें की मतदान केंद्र के हिसाब से कॉम्पैक्ट हो जाए तथा मतदाता की संख्या लगभग 1500 हो। मतदान केंद्र 02 कि.मी. से अधिक दूरी पर न हो। मतदान केंद्र में सभी अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएं बिजली, पानी, शौचालय उपलब्ध होना चाहिए। एक मतदान केंद्र पर दो से अधिक पोलिंग बूथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के सभी सदस्यों का मतदान केंद्र एक ही होना चाहिए।
इस दौरान झा ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष पुनरीक्षण का कार्य 01 अक्टूबर 2023 की स्थिति में 25 मई से 23 जून 2023 तक संबंधित मतदान केंद्र के बी.एल.ओ. द्वारा घर-घर मतदाता सूची का सत्यापन कार्य किया जा रहा है। 02 अगस्त 2023 की स्थिति में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दावा-आपत्ति 31 अगस्त 2023 तक प्राप्त किए जाएंगे। विशेष पुनरीक्षण अवधि के दौरान 12, 13, 19 एवं 20 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केंद्र में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। 04 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
राजनीतिक दलों को बूथ लेवल अधिकारियों के सहयोग हेतु आयोग के निर्धारित प्रारूप में बी.एल.ए. की नियुक्ति अनिवार्य रूप से किया जाकर सूची उपलब्ध करायी जाएगी। मतदाताओं को जागरूक करने हेतु व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने हेतु स्वीप नोडल अधिकारी को विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए कि कोई भी नवीन मतदाता न छूटे।