Korba Court Order हत्या के आरोपी को उम्र कैद

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कोरबा( ब्लैकआउट न्यूज़) Korba Court Order कोरबा जिले के कटघोरा में एक हत्या के मामले में आरोपी रामेश्वर बंजारे को प्रथम अपर सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

इस मामले में आरोपी रामेश्वर बंजारे ने लीलागर नदी में बन रहे पुल निर्माण में चौकीदारी करने वाले फिरंगी राम बंजारे की हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था और विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।

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न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक संजय कुमार जायसवाल ने शासन की ओर से पैरवी की थी।

इस मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी रामेश्वर बंजारे ने मृतक फिरंगी राम बंजारे को मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद आरोपी ने लोहे के खाट में लगे पाइप से मृतक के सिर पर वार किया था, जिससे मृतक की मौत हो गई थी।

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न्यायालय के इस फैसले से मृतक के परिजनों को न्याय मिला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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