कोरबा(ब्लैकआउट न्यूज़) FIR ordered against TI जिले से एक बड़ी खबर है जिसमें न्यायालय में विचाराधीन एक प्रकरण में न्यायाधीश ने तत्कालीन थाना प्रभारी बांकीमोगरा सहित 1 अन्य के विरुद्ध गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज करने के निर्देश/आदेश दिए हैं।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा रूपल अग्रवाल ने परिवाद पत्र 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मामले में विचारण पश्चात यह आदेश दिया है।
FIR ordered against TI

कौन कहता है आसमान मे छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों
तत्कालीन थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किराएदार के प्रभाव में आकर उसके साथ मिलकर मकान मालिक रामलाल चौहान के घर में अवैध प्रवेश करने उसका भयादोहन करने तथा उसे थाने में अवैध तरीके से ले जाकर 2 घंटे तक परिरुद्ध रखने पर धारा 166, 451, 384, 506, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है।
FIR ordered against TI

साथ ही हेतराम साहू के विरुद्ध भी धारा 451,384,34 भादवि का जुर्म दर्ज करने आदेशित किया गया है।