Coal theft case कोयला चोरी के मामले में अभय सिंघानिया के खिलाफ मामला दर्ज, फर्जी ई बिल जनरेट कर ले गया कोयला,पहले भी लग चुके है कई आरोप  

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कोरबा।(ब्लैकआउट न्यूज़) coal theft case कोयला चोरी के मामले में व्यवसायी अभय सिंघानिया के खिलाफ कुसमुंडा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि अभय सिंघानिया, प्रोप्राइटर अभय ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन, दर्री रोड, कोरबा, ने फर्जी बिल के माध्यम से जय हनुमान कोल डिपो, अंबिकापुर के स्वामित्व का कोयला हड़प लिया।

Coal theft case 

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, जय हनुमान कोल डिपो के अधिकृत प्रतिनिधि विशाल कुमार ने 27 जनवरी 2025 को कुसमुंडा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 26 दिसंबर 2024 को कोयला स्वामी राहुल गोयल ने विशाल कुमार को फोन पर सूचित किया था कि ट्रेलर वाहन UP65 GT 8595 को कोयला लोड करना है। इस ट्रेलर को कोयला देने के लिए अभय सिंघानिया से सहमति हो चुकी थी।

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इसके बाद, वाहन को खदान में प्रवेश दिलाकर कोयला लोड करवा दिया गया। 31 दिसंबर 2024 को शाम 3:47 बजे वाहन कोयला लेकर चंदौली, उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गया। जब चालक को बताया गया कि भुगतान नहीं हुआ है, तो उसने कोयला वहीं रोकने की बात कही। लेकिन, 1 जनवरी 2025 को अभय सिंघानिया और चालक ने मिलकर फर्जी ई-बिल तैयार कर बिना भुगतान किए 30.1780 मीट्रिक टन कोयला, जिसकी कीमत ₹97,553 थी, लेकर फरार हो गए।

फोन पर भी नहीं दिया जवाब Coal theft case 

कोयला गायब होने पर जब विशाल कुमार ने चालक को फोन किया तो उसने बताया कि अभय सिंघानिया ने भुगतान कर दिया है और ई-बिल भी सौंप दिया है, इसलिए वह कोयला लेकर चला गया। इसके बाद, विशाल कुमार ने 40 से 45 बार अभय सिंघानिया और चालक को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया।

जब यह मामला कोयला स्वामी राहुल गोयल तक पहुंचा, तो उन्होंने अभय सिंघानिया से बात की, लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बजाय, उसने धमकी दी कि “तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ बिल भेज दो, वरना इस क्षेत्र में व्यवसाय करना मुश्किल हो जाएगा।”

पहले भी कर चुका है कोयला चोरी Coal theft case 

शिकायतकर्ता के अनुसार, अभय सिंघानिया एक आदतन ठग है, जो पहले भी अलग-अलग फर्मों से फर्जी बिलों के जरिए कोयला चोरी कर चुका है। जब भी कोई भुगतान मांगता है, वह धमकी देने लगता है।

इस मामले में कुसमुंडा थाना पुलिस ने अभय सिंघानिया और चालक दीनदयाल के खिलाफ अपराध क्रमांक 19/2025 के तहत भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 318(4) में मामला दर्ज किया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

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