रायपुर। वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग ने कर अपवंचन पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. राज्य में ई-वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को समाप्त कर दिया है. राज्य में व्यवसायियों के लिए अब 50 हजार रुपए मूल्य से अधिक के गुड्स का परिवहन करने पर ई-वे बिल जेनरेट करना आवश्यक होगा. अभी तक राज्य में एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं था. साथ ही 15 वस्तुओं को छोड़ कर राज्य के भीतर किसी भी वस्तु के परिवहन पर ई वे बिल कि आवश्यकता नहीं थी. इसकी अधिसूचना सरकार ने 24 मई को ही जारी कर दी थी.वर्ष 2018 में ई वे बिल के प्रावधानों से छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि ये प्रावधान नए थे और व्यवसायियों/ट्रांसपोर्टर्स को इन प्रावधानों से अच्छी तरह परिचित होने के लिए समय दिया जाना जरूरी था. देश भर में ई वे बिल के प्रावधान लागू हुए अब 6 साल का समय हो गया है और सभी इससे अच्छी तरह परिचित भी हो चुके हैं. यहां यह बात उल्लेखनीय है कि एक दो राज्यों को छोडकर देश के अधिकांश राज्यों मे राज्य के भीतर माल के परिवहन पर ई वे बिल अनिवार्य है. केंद्रीय कर विभाग ने भी ई वे बिल से छूट को खत्म करने पर सहमति दी है.
छत्तीसगढ़ में E-Way Bill की छूट खत्म, अब 50 हजार रुपए से अधिक का माल ले जाने पर करना पड़ेगा ई-वे बिल जेनरेट
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