CG High Court बिलासपुर स्टेशन और सड़क की बदहाली को लेकर हाइ कोर्ट ने लिए स्वतः संज्ञान,मंडल रेल प्रबंधक को हलफनामा दाखिल करने का आदेश

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CG High Court छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधा और बदहाल सड़क को लेकर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान इस मामले में नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा आम आदमी कैसे आएगा? क्या दिक्कत हो रही है? क्या करते हैं ये लोग? आप अपना निर्माण का काम करें, लेकिन आम आदमी को असुविधा हो रही है।

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बता दें कि कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन से सटी सड़क बिलासपुर के लोगों के लिए खतरा बन गई है, क्योंकि इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। स्थानीय लोगों ने कई बार रेलवे के अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया, जिससे उस सड़क पर चलने वाले लोगों के साथ-साथ सड़क के आसपास रहने वाले लोगों को भी धूल के बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है।

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सुनवाई के दौरान दूसरी रिपोर्ट में बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधा के बारे में बताया गया है, जिसके कारण प्लेटफार्म क्रमांक-1 पर मालगाड़ियों को जाने दिया जा रहा है, जबकि यात्री गाड़ियों को अन्य प्लेटफार्म अर्थात प्लेटफार्म क्रमांक 2 से 5 पर भेजा जा रहा है।

 

इस पूरे मामले में हाइकोर्ट ने निर्देश दिया कि वर्तमान में दोनों मामले के साथ टैग किया जाए। वहीं, कोर्ट ने तथ्यों और स्थिति को देखते हुए, बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक को अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई आगामी 29 जनवरी को निर्धारित की गई है।

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