कोरबा (ब्लैकआउट न्यूज़)Assistant teacher suspended संजय जोशी की पत्नी सरोज जोशी ने कलेक्टर सहित उच्चधिकारीयों से शिकायत कर मनीषा सिंह अनंत सहायक शिक्षक एल.बी. प्राथमिक शाला सिलयारीभांठा उरगा पर जाँच कर कार्यवाही की मांग की गयी थी जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जाँच का आदेश दिया सही पाए जाने पर मनीषा सिंह अनंत सहायक शिक्षक एल.बी. प्राथमिक शाला सिलयारीभांठा उरगा को निलंबित कर दिया है.
Assistant teacher suspended

जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश मेंबकाहा की मनीषा सिंह अनंत सहायक शिक्षक एल.बी. प्राथमिक शाला सिलयारीभांठा उरगा के विरूद्ध श्रीमती सरोज जोशी पति संजय जोशी के द्वारा विभिन्न प्रकार की शिकायत किया गया है। श्रीमती मनीषा सिंह अनंत के द्वारा डी.एम.वी.वी. भारतीय महिला शक्ति फाउडेंशन का प्रदेश स्तरीय सदस्य है, बिना अनुमति के उक्त संस्था का सदस्य होकर इनके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसस संस्था का अध्यापन कार्य प्रभावित होता है। जो कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 8 एवं नियम 16 (2) के सर्वथा विपरीत है। क्योकि मनीषा सिंह शासकीय सेवक है इनका यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के भी विपरीत है।
Assistant teacher suspended

उक्त जांच प्रतिवदेन के आधार पर श्रीमती मनीषा सिंह अनंत के विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03, नियम 8, नियम 16 (2) के सर्वथा विपरीत होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा किया गया है।
अतः श्रीमती मनीषा सिंह अनंत के विरूध्द छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 एवं 10 के तहत विभागीय जांच संस्थित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा नियत करते हुए निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।