मध्य प्रदेश : Case filed against BJP minister in MP मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाली टिप्पणी के लिए भाजपा नेता और राज्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है हाई कोर्ट में इस मामले में स्वतंत्रता संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने को कहा है.
Case filed against BJP minister in MP

न्यायालय में पाया की प्रथम दृश्य मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध बनता है और जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि बीएस की धारा 152 के तहत अपराध बनता है जो भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी विकृति को आपराधिक बनता है खंडपीठ ने यह भी मन की BNS की धारा 192 के तहत भी अपराध बनता है जो धर्म जाति जन्म स्थान निवास भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है.
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न्यायालय ने डीजीपी को आज शाम तक मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिया है अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर डीजीपी द्वारा किसी भी तरह की छूट की स्थिति में उन्हें कंटेंट आप कोर्ट एक्ट के साथ कार्यवाही का सामना कर करना पड़ेगा बतादें की कर्नल सोफिया कुरेशी ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन गई थी जब उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादी स्थलों के खिलाफ भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में प्रेस ब्रीफिंग दी थी
तब भाजपा नेता और मंत्री विजय शाह ने कल यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था की जिन लोगों (आतंकवादियों) ने पहलगाम के आतंकी हमले में हमारी बहनों के सिंदूर को मिटा दिया था हमने इन लोगों को नष्ट करने के लिए उनकी बहन को भेज कर उनका बदला लिया है.
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इस टिपण्णी के बाद पुरे भारत में शाह के खिलाफ नाराजगी देखि गयी लेकिन भाजपा संगठन ने कोई कार्यवाही करने की बजाय चुप्पी साध ली लेकिन मध्य प्रदेश है कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए तल्ख़ टिपण्णी के साथ मंत्री के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने का आदेश दिया है.
साभार लाइव ला.in