राष्ट्रपति मुर्मू ने खारिज की लश्कर के आतंकी की दया याचिका, लाल किले पर किया था हमला

- Advertisement -

नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ ​​अशफाक की दया याचिका खारिज कर दी है, जिसने दिल्ली के लाल किले पर हमला किया था। आपको बता दें राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने कार्यकाल में दूसरी बार दया याचिका खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन नवंबर 2022 को आरिफ की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी और मामले में उसे दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा था। विशेषज्ञों का हालांकि मानना ​​है कि मौत की सजा पाया दोषी अब भी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लंबे समय तक हुई देरी के आधार पर अपनी सजा में कमी के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

अधिकारियों ने राष्ट्रपति सचिवालय के 29 मई के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि 15 मई को आरिफ की दया याचिका प्राप्त हुई थी, जिसे 27 मई को खारिज कर दिया गया।

- Advertisement -
- Advertisement -
Latest news
- Advertisement -
Related news
- Advertisement -