15 साल पुरानी गाड़ियां अब सिर्फ कबाड़, गलती से भी न खरीदें…

- Advertisement -

रायपुर /ब्लैकआउट न्यूज़- 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां अब सिर्फ कबाड़ हैं। उन गाड़ियों का फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता। उन्हें सिर्फ स्क्रैप माना जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जिला परिवहन कार्यालयों में 15 साल पुराने छह हजार से ज्यादा सरकारी वाहन रजिस्टर्ड हैं।

सरकारी विभागों से इनकी नीलामी हो रही है और लोग इन्हें खरीद भी रहे हैं। लेकिन न तो सरकारी दफ्तरों ने अपने टेंडर में ये बताया कि 15 साल के बाद ये गाड़ियां स्क्रैप मानी जाएगी और न ही लोगों को इस नियम की जानकारी है।

- Advertisement -

 

और पढ़िए –KORBA : एनीकट में मिली युवती की लाश

 

अब नीलामी के बाद जो लोग गाड़ी ले चुके हैं, वे इसका फिर से रजिस्ट्रेशन कराने आरटीओ पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। ऐसी गाड़ियां अगर सड़कों पर पकड़ी गईं, तो सीधे जब्त की जाएंगी।

केंद्र सरकार ने हाल ही में लाया था नया नियम
केंद्र के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 साल से पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों को सड़कों से बाहर करना है। भारत के राजपत्र में 16 जनवरी 2023 को इसका प्रकाशन किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को आदेश जारी किया है। ये ई गाड़ियों को बढ़ावा देने किया गया। पर्यावरण की दृष्टि से इसे लागू किया गया।

 

 

 


राजनांदगांव से निकले टेंडर में भी थी यही गड़बड़ी

राजनांदगांव कलेक्टोरेट से पुराने वाहनों की नीलामी के लिए अप्रैल 2023 में टेंडर मंगाया गया था। नीलामी शर्तों की कंडिका 9 में लिखा गया है कि क्रेता परिवहन विभाग से वाहन का नया पंजीयन क्रमांक प्राप्त करेगा। शासकीय वाहन क्रमांक का उपयोग नहीं करेगा। निविदा शर्तों में इस बात का उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि अब 15 साल पुराने सरकारी वाहन स्क्रैप के रूप में ही नीलाम किए जा रहे हैं और इसका न तो फिर से पंजीयन कराया जा सकता है।

सरकारी विभागों में ही चल रही 17-18 साल पुरानी गाड़ी
परिवहन अफसरों के अनुसार प्रदेश में इस वक्त 15 साल से पुराने छह हजार से ज्यादा सरकारी वाहन हैं। इसमें तीन हजार तो हल्के चारपहिया वाहन हैं। करीब 1800 हल्के माल वाहक और 1200 मोटरसाइकिल इत्यादि हैं। ज्यादातर विभागों के पास 2000-2001 से लेकर 2006-2008 तक पंजीकृत वाहन हैं। 15 साल ही नहीं कुछ वाहन 17 से 18 साल पुराने हैं। सरकारी विभागों को यह स्पष्ट है कि वे 15 साल पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप में नीलाम करें।

पंजीयन नहीं, बिना पंजीयन चलेंगे तो होंगे जब्त : शैलाभ

सहायक परिवहन आयुक्त और रायपुर आरटीओ शैलाभ साहू ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के आदेश के मुताबिक एक अप्रैल 2023 से सरकारी विभागों के 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहन स्क्रैप माने जाएंगे। उनका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग फिर से पंजीयन कराने के लिए वाहन लेकर पहुंच रहे हैं। सरकारी विभागों को वाहनों की नीलामी में यह स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्र का नया आदेश क्या है।

- Advertisement -
Latest news
- Advertisement -
Related news
- Advertisement -