दिनांक 15 मार्च 2024 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर नवनिर्मित कलेक्ट्रेड सभाकक्ष, कलेक्ट्रेड परिसर में उपभोक्ता को जागरूक किये जाने के प्रयोजनार्थ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरबा के द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा थे। उनके द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि जागरूकता धीरे-धीरे आती है, उनको शिक्षा, उनके अधिकार के बारे में बताना पड़ेगा तभी जागरूक होंगे। यहॉं विधि का शासन है, जो भी होगा विधि के अनुसार ही होगा। यहां कोई राजा नहीं है, न ही कोई व्यक्ति प्रधान है। कानून व्यवस्था का होना बहुत ही जरूरी है। कानून व्यवस्था में हमें विश्वास रखना चाहिये, कानून व्यवस्था को देश में, राज्य में बनाये रखना आवश्यक होता है। हम कानून की व्यवस्था में विश्वास रखते है, कानून की खासियत है कि हर चीज का उपचार बनाया गया है। उपभोक्ता के संबंध में जानकारी देते हुये कहां गया कि ज्यादातर दुकानदार रसीद नहीं देते है, हम भी ऐसे ही दुकानदार से बिना रसीद के सामान खरीद लेते है जबकि हमें सामान खरीदते समय रसीद लेना आवश्यक है, बिना रसीद के हम सामान की गारंटी व वारंटी क्लेम नहीं कर सकते है। रसीद नहीं लेने स आपको एवं सरकार को बहुत ही अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। सभी व्यक्ति को अपने अधिकार के बारें में जानकारी होना आवश्यक है।
श्री अजीत वसंत,जिलाधीश कोरबा के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि एक सशक्त उपभोक्ता वहीं है जो जागरूक उपभोक्ता है। आम नागरिकों को अपने अधिकार के बारे में जानकारी होगा तो वे अपने अधिकार का संरक्षण कर सकता है। सामान खरीदते समय हमें कभी भी गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिये। अपने अधिकार के बारे में आवाज उठाये, आपका लगता है कि आपके अधिकार का रक्षा उस तरीके से नहीं हो रही है तो, अपने संबंधित विभाग को सूचित करें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उपभोक्ता आयोग से संबंधित पाम्पलेट का वितरण किया गया। उक्त अवसर पर सचिव श्रीमती शीतल निकुंज, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता, सदस्य श्रीमती ममता दास, श्री पवन देवड़ा, जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के सचिव श्री नूतन सिंह ठाकुर, प्रभारी जिला खाद्य अधिकारी, आशीष चतुर्वेदी, निरीक्षक प्राण शुक्ला एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के पैरालीगल वॉलीण्टियर्स, शासकीय एजेंन्सिया, एन.जी.ओ., शैक्षिक संस्थाओं, के छात्रा-छात्रा एवं अधिवक्तागण उपस्थित थे।