भीड़ ने पिछले साल तीन अगस्त को बिष्णुपुर के नारानसीना में द्वितीय इंडिया रिजर्व बटालियन मुख्यालय के दो कमरों से 300 से अधिक हथियार19800 गोलियां और अन्य सामान लूट लिया था। चुराचांदपुर की ओर मार्च करने के लिए लोगों की भीड़ नारानसीना में इकट्ठा हुई थीजहां आदिवासीराज्य में तीन मई को भड़की जातीय हिंसा में मारे गए समुदाय के लोगों को सामूहिक रूप से दफनाने की योजना बना रहे थे।
आयोग ने क्या कुछ कहा?
आयोग के अनुसार, किसी भी तरह की गलत, झूठी जाति- धर्म व महिलाओं आदि से जुड़ी बयानबाजी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मानी जाएगी। ऐसे में ऐसे राजनीतिक दलों के प्रचारकों और उनके प्रत्याशियों के खिलाफ तय नियमों के तहत कार्रवाई होगी। जिसमें उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जा सकता है। साथ ही उनके खिलाफ नियमों के तहत आपराधिक मामले भी दर्ज कराए जा सकते है। जरूरत पड़ने पर स्टार प्रचारकों की संख्या को कम किया जा सकता है। प्रचार के दौरान स्वीकृत वाहनों की संख्या में कटौती व रैलियों आदि की अनुमति को भी रद्द किया जा सकता है।